Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को 2 साल की सजा, 'मोदी सरनेम' से जुड़ा है मामला

कांग्रेस सासंद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 2019 में दर्ज 'मोदी सरनेम' वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात (Gujarat) के सूरत (surat) की जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई. लेकिन बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई. यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. कांग्रेस सासंद को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय (High Court) में अपील करने की अनुमति दी गई. आज सुबह ही राहुल गांधी सूरत पहुंचे थे, जहाँ राज्य में पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया.
आपको बता दें कि, राहुल के विरुद्ध यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें राहुल ने कथित तौर पर कहा था, "क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?" वहीं जब इस मामले में फैसला सुनाया गया, तब राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे. भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी (Former Minister Purnesh Modi) ने राहुल के इस विवादित बयान के विरुद्ध याचिका दायर की थी. राहुल गाँधी ने ये टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक (Karnataka) के कोलार (Kolar) में आयोजित जनसभा में की थी.